नवांशहर; बिना इजाज़त बोरवेल/ट्यूबवेल खोदने और उनकी मरम्मत पर रोक:मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख

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नवांशहर, 12 फरवरी: दिनेश कुमार शर्मा

ज़िला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, शहरी और ग्रामीण इलाकों में बोरवेल/ट्यूबवेल खोदने/मरम्मत करने और कच्चे कुएं और ट्यूबवेल खोदने से लोगों और बच्चों के इन बोरवेल में गिरने के डर को देखते हुए, ज़िले में बिना इजाज़त बोरवेल खोदने या उन्हें गहरा करने पर रोक लगा दी है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने इस काम के लिए सक्षम अधिकारी से बिना शर्त इजाज़त लेना ज़रूरी कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन मालिक को संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग, मृदा संरक्षण विभाग (भूजल) को सूचित करना जरूरी होगा और कुएं और बोरवेल खोदने या मरम्मत करने वाली सभी एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह, कुएं/बोरवेल खोदने या मरम्मत करने वाली जगह पर ड्रिलिंग एजेंसी और खोदे जाने वाले कुएं के मालिक का पूरा पता लिखा साइनबोर्ड लगाया जाना चाहिए, जिस पर एजेंसी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही, बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार लगाकर उसे बंद करना और नट बोल्ट वाली स्टील प्लेट कवर लगाना अनिवार्य होगा और कुएं/बोर कवर को नट बोल्ट वाली केसिंग पाइप से फिक्स किया जाना चाहिए।

जारी आदेशों के अनुसार, कुएं/बोरवेल के चारों ओर सीमेंट/कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाना अनिवार्य होगा, जो जमीन की सतह से 0.30 मीटर नीचे और 0.30 मीटर ऊंचा हो। इसके अलावा, अगर कुआं/बोरवेल खोदने या रिपेयर करने के बाद कोई खाली जगह बचती है, तो उसे मिट्टी से भर दिया जाए और काम पूरा होने के बाद ज़मीन का लेवल पहले जैसा कर दिया जाए। कुआं या बोरवेल को किसी भी हालत में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुआं/बोरवेल खोदने या रिपेयर करने के लिए वॉटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट से लिखकर इजाज़त नहीं लेगा और उनकी देखरेख के बिना काम नहीं करवाएगा।
ग्रामीण इलाकों में सरपंच और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी और शहरी इलाकों में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सॉइल कंज़र्वेशन (ग्राउंड वॉटर), नगर परिषदों के जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की रेगुलर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में कितने बोरवेल/कुएं वगैरह नए खोदे गए हैं, कितनों की रिपेयर हुई है, कितने इस्तेमाल में हैं और कितने भरे गए हैं। यह रिपोर्ट हर महीने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (डेवलपमेंट) के ऑफिस भेजी जाएगी। यह आदेश 5 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा।

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