पंजाब की सियासत में हलचल! विधायक भोला विशेषाधिकार समिति से बाहर, सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन
दलजीत सिंह ग्रेवाल ने खुद स्पीकर से किया था दूसरी जिम्मेदारी देने का अनुरोध, 16 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा फैसला
चंडीगढ़ 22 अक्टूबर 2026/लुधियाना।
पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल उर्फ भोला को पंजाब विधानसभा की विशेषाधिकार समिति (प्रिविलेज कमेटी) की सदस्यता से हटा दिया गया है। पंजाब सरकार की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि, विधायक भोला ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने खुद विधानसभा स्पीकर से उनकी जगह किसी अन्य विधायक को समिति में शामिल करने का अनुरोध किया था।
जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने 21 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसे 22 अक्टूबर को पंजाब सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के मुताबिक, विधानसभा की कार्यप्रणाली एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 183 के तहत दलजीत सिंह ग्रेवाल को वर्ष 2026-27 के शेष कार्यकाल के लिए विशेषाधिकार समिति की सदस्यता से हटाया गया है। यह फैसला 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
4-5 महीने से बैठकों में शामिल नहीं हो पा रहे थे भोला
बताया जा रहा है कि विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल पिछले 4-5 महीनों से विशेषाधिकार समिति की बैठकों में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया था कि उनकी जगह किसी अन्य विधायक को समिति में शामिल कर लिया जाए।
विधायक ने फैसले पर क्या कहा?
विधायक भोला के मुताबिक, समिति से हटाने का फैसला उनकी ओर से किए गए अनुरोध के बाद लिया गया है। ऐसे में इस घटनाक्रम को केवल राजनीतिक कार्रवाई के तौर पर देखना उचित नहीं होगा। फिलहाल सरकार की अधिसूचना के बाद उनकी समिति सदस्यता समाप्त हो गई है और शेष कार्यकाल के लिए समिति में बदलाव किया गया है।

