हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

जीत  समाचार 

हिमाचल सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर पाएगी। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि विभाग की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, वह जारी रहेगी। सरकार की ओर से एक्स सर्विस कोटे के तहत 123 पद भरे जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कटऑफ डेट को चुनौती दी है। अब मामले में सुनवाई 19 मार्च को होगी।

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