GLADA का बड़ा एक्शन, 6 महीने में 33 रेजिडेंशियल कॉलोनियों को लाइसेंस जारी, 25 करोड़ रुपये की रिकवरी

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घर खरीदने वालों को राहत, GLADA ने लाइसेंसिंग में तेज़ी लाई, रेगुलेशन को मज़बूत किया

लुधियाना, 6 फरवरी: दिनेश कुमार शर्मा

आम लोगों को अच्छी तरह से प्लान्ड और सुरक्षित घर की सुविधा देने के लिए, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) ने प्लान्ड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने और पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (PAPR) एक्ट, 1995 के तहत कम्प्लायंस पक्का करने में काफी तरक्की की है।

जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक पिछले छह महीनों के दौरान, GLADA ने PAPR एक्ट, 1995 के तहत ग्रेटर लुधियाना एरिया में अलग-अलग रेजिडेंशियल कॉलोनियों को कुल 33 लाइसेंस जारी किए हैं। इन लाइसेंस का मकसद ऑथराइज़्ड और प्लान्ड शहरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है।इसके अलावा, लाइसेंसिंग ब्रांच ने इस दौरान 15 प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 2 एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए। इससे रियल एस्टेट के लेन-देन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मज़बूत हुई और घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा हुई।

रेगुलेटरी अप्रूवल के अलावा, लाइसेंसिंग ब्रांच ने सरकारी बकाए की रिकवरी के लिए एक्टिव रूप से काम किया है और डिफॉल्ट करने वाले कॉलोनाइज़र से लगभग Rs. 25 करोड़ वसूलने में कामयाबी हासिल की है।

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