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एक दिन पहले खबर, अब ‘जीत समाचार’ के पास कथित लेआउट प्लान | विधायक बोले– जांच होगी, पीसीएस अधिकारी ने दिए जांच के संकेत

लुधियाना, 04 अगस्त। (जीत समाचार ब्यूरो)

नगर निगम लुधियाना की जोन-सी बिल्डिंग ब्रांच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक दिन पहले ‘जीत समाचार’ ने ब्लॉक-शांति, नहर के समीप करीब 2000 वर्ग गज क्षेत्र में कथित प्लॉटिंग की खबर प्रकाशित की थी। अब ‘जीत समाचार’ के पास इस कथित प्लॉटिंग से जुड़ा एक लेआउट प्लान (नक्शा) पहुंचा है, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

नक्शे में 18 फुट सड़क, नियमों पर उठे सवाल

‘जीत समाचार’ के पास मौजूद कथित लेआउट प्लान में 18 फुट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि कॉलोनी विकसित करने के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र और सड़क की चौड़ाई के निर्धारित मानक हैं, तो क्या यह लेआउट उन मानकों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो संबंधित प्लॉटिंग किस आधार पर की जा रही है?

इंस्पेक्टर बोले—”मैं देख लूंगा

जब इस संबंध में जोन-सी के बिल्डिंग इंस्पेक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, “मैं देख लूंगा, पहले मैं जानकारी लेता हूं।

विधायक ने कहा—जांच कराएंगे

आत्म नगर के विधायक ने कहा कि यदि प्रस्तुत किया गया नक्शा सही है और बिना आवश्यक मंजूरी के प्लॉटिंग की जा रही है, तो यह नियमों के विरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर सरकार को कार्रवाई के लिए लिखेंगे।

फोन की घंटी बजती रही… लेकिन एटीपी ज़ोन सीऔर एमटीपी की चुप्पी नहीं टूटी।

जब पत्रकार तथ्य जानना चाहते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी फोन क्यों नहीं उठाते? क्या जवाब देने से बचा जा रहा है, या फिर मामला इतना गंभीर है कि कोई बोलना ही नहीं चाहता? अब यह सवाल नगर निगम के उच्च अधिकारियों के सामने भी खड़ा है कि आखिर जवाबदेही तय कब होगी ?

पीसीएस अधिकारी बोले—इंक्वायरी होगी

बिल्डिंग ब्रांच के एक पीसीएस अधिकारी ने कहा कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो विभागीय जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जीत समाचार’ के सवाल

1 यदि कॉलोनी विकसित करने के लिए न्यूनतम भूमि का प्रावधान अधिक है, तो 2000 वर्ग गज में कथित प्लॉटिंग किस नियम के तहत हो रही है?

2 यदि लेआउट में 18 फुट सड़क दिखाई गई है, तो क्या यह संबंधित विकास नियमों के अनुरूप है?

3 क्या इस प्लॉटिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैधानिक मंजूरी ली गई है?

4 यदि मंजूरी नहीं है, तो आम लोगों को प्लॉट बेचने से रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है?

5 यदि भविष्य में यह प्लॉटिंग नियमों के विपरीत पाई जाती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?

जनहित में अपील

‘जीत समाचार’ नगर निगम प्रशासन से मांग करता है कि यदि इस मामले में कोई जांच लंबित है तो संबंधित भूमि पर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाया जाए, ताकि आम नागरिक बिना स्थिति स्पष्ट हुए निवेश कर आर्थिक नुकसान का शिकार न हों।

‘जीत समाचार’ इस पूरे मामले की पड़ताल जारी रखेगा और जांच से जुड़े हर तथ्य को पाठकों के सामने लाता रहेगा।