एससी-एसटी पर अत्याचार के मामलों की जांच एवं अभियोजन में न हो देरी जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में डीसी अमरजीत सिंह ने दिए निर्देश
Views: 8

उपायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन मामलों की जांच और अभियोजन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अगर कोई मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है तो उसका नियमित रूप से फॉलोअप किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सूचना तुरंत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को देनी चाहिए, ताकि पीड़ित को राहत राशि प्रदान की जा सके।