Loading

हिमाचल जीत समाचार की रिपोर्ट
हमीरपुर 06 मार्च
फोटो कैप्शन: अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य उपायुक्त अमरजीत सिंह के साथ।

उपायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन मामलों की जांच और अभियोजन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अगर कोई मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है तो उसका नियमित रूप से फॉलोअप किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सूचना तुरंत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को देनी चाहिए, ताकि पीड़ित को राहत राशि प्रदान की जा सके।

इस अवसर पर समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने भी विभिन्न मामलों पर अपनी राय रखी। समिति के सदस्य सचिव एवं जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल ने विभिन्न मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *