बिना पेनल्टी के प्रॉपर्टी टैक्स भरने का आखिरी दिन; सीनियर डिप्टी मेयर ने मीटिंग की

लुधियाना, 30 दिसंबर: (कमल पावर)

अधिकारियों को रिकवरी में तेज़ी लाने के निर्देश दिए:सीनियर डिप्टी मेयर

चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए बिना किसी पेनल्टी के प्रॉपर्टी टैक्स भरने का आखिरी दिन 31 दिसंबर, 2025 (बुधवार) है, इसलिए नगर निगम लुधियाना ने लोगों से अपील की है कि पेनल्टी से बचने के लिए समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भरें।सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर ने भी मंगलवार को नगर निगम ज़ोन D ऑफिस में इस बारे में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को लोगों से बकाया टैक्स की रिकवरी में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।मीटिंग में प्रॉपर्टी टैक्स सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और क्लर्क मौजूद थे।नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि अगर लोग चालू फाइनेंशियल ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर तक भर देते हैं, तो उन्हें टैक्स में 10 परसेंट की छूट मिल सकती है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक टैक्स भरने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, जबकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स भरने पर विभाग 10 प्रतिशत पेनल्टी लगाता है। अगर लोग 31 मार्च तक चालू फाइनेंशियल ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं, तो पेनल्टी बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी जाती है और 18 प्रतिशत सालाना ब्याज भी लगाया जाता है। सीनियर डिप्टी मेयर पराशर ने अधिकारियों को बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए और लोगों से अपील की कि पेनल्टी से बचने के लिए बकाया समय पर भरें। इसके अलावा, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर ने लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स सही तरीके से जमा करने की अपील की। ​​जैसे, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल में बदल गई है, तो अब प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल कैटेगरी में ही भरना चाहिए। अगर लोग गलत कैटेगरी में प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, तो 100 प्रतिशत पेनल्टी लगती है। पराशर ने बताया कि नगर निगम के जोनल सुविधा सेंटरों के अलावा, नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट (mcludhiana.gov.in) पर जाकर भी बकाया टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकता है।

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