सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है।
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पंजाब/चंडीगढ़ 28 जनवरी (कमल पवार)
सनौर के MLA हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को पठान माजरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और रेप के एक मामले में उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट और भगोड़े की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
पठान माजरा ने अपनी याचिका में न सिर्फ इन आदेशों को रद्द करने की मांग की थी, बल्कि मामले की सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की थी। याचिका में पठान माजरा ने कहा था कि वह अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और उन्हें पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है। पठान माजरा ने इसे हनी ट्रैप का मामला बताते हुए आरोपियों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका दावा है कि दूसरी शादी पहली पत्नी और शिकायतकर्ता दोनों की सहमति से हुई थी। साथ ही, MLA बनने के बाद शिकायतकर्ता को कथित तौर पर ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपये और एक फ्लैट की मांग की गई थी।
