राजीनामे की आड़ में खेल?” | समझौते की बात के बाद भी नहीं थमा विवाद, तीन पर FIR
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई कार्रवाई, पुलिस रिकॉर्ड में BNS की धाराएं 316(2), 318(4) और 61(2) शामिल
लुधियाना, 11 अगस्त (विक्की कुमार)
सराभा नगर थाना पुलिस ने एक शिकायत की जांच के बाद तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों के खिलाफ FIR नंबर 221, दिनांक 8 अगस्त 2026 को BNS की धारा 316(2), 318(4) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता के तौर पर संदीप कुमार पुत्र ज्ञान चंद, निवासी मकान नंबर 15/1, रूपी कॉलोनी, नेड़ा सराभा नगर, लुधियाना का नाम दर्ज है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने करण अरोड़ा पुत्र जगदीश कुमार अरोड़ा, मनदीप कौर अरोड़ा पत्नी करण अरोड़ा तथा सुरिंदर सिंह बिंदरा पुत्र महिंदर सिंह, निवासी एस.सी.एफ. नंबर 231, सेक्टर-… लुधियाना, को आरोपी बनाया है।
पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज विवरण के मुताबिक यह मामला एक पुरानी शिकायत से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता की ओर से पहले PGD नंबर 741278, दिनांक 23 जनवरी 2026 के माध्यम से शिकायत दी गई थी। पुलिस जांच के दौरान आरोपियों की ओर से शिकायतकर्ता के साथ राजीनामा/समझौते की बात की गई थी।
रिकॉर्ड में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ पहली दरखास्त के संबंध में राजीनामा करने की बात कहते हुए मामले को निपटाने का प्रयास किया। हालांकि बाद में राजीनामे की स्थिति को लेकर विवाद पैदा हो गया और शिकायतकर्ता की ओर से मामले में दोबारा कार्रवाई की मांग की गई।
शिकायत के अनुसार मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया गया है। पुलिस द्वारा शिकायत की जांच करने के बाद इसे दर्ज करने की कार्रवाई की गई। रिकॉर्ड में कहा गया है कि आरोपियों की ओर से राजीनामे से मुकरने के बाद शिकायतकर्ता ने मामले में कार्रवाई की मांग की।
तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
सराभा नगर थाना पुलिस ने जांच के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपियों के नाम करण अरोड़ा, मनदीप कौर अरोड़ा और सुरिंदर सिंह बिंदरा दर्ज हैं। मामले में BNS की धारा 316(2), 318(4) और 61(2) लगाई गई हैं।
अब पुलिस द्वारा मामले से जुड़े दस्तावेजों, शिकायत और कथित राजीनामे से संबंधित तथ्यों की जांच की जाएगी। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर होगी।
