30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर उठाएं 10% छूट का लाभ

मेयर इंदरजीत कौर और कमिश्नर ओजस्वी अलंकार की शहरवासियों से अपील—समय पर टैक्स भरें, आखिरी तारीख का इंतजार न करें

लुधियाना, 18 सितंबर 2026।विक्की कुमार

नगर निगम लुधियाना ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की याद दिलाते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत रिबेट लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। इसके बाद यह छूट उपलब्ध नहीं होगी।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में अभी भी 1 लाख से अधिक प्रॉपर्टी मालिकों ने चालू वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। ऐसे संपत्ति मालिक यदि 30 सितंबर तक टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत रिबेट का लाभ मिलेगा।

30 सितंबर के बाद क्या होगा?

नगर निगम के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत पेनल्टी लगाई जाएगी।

यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक भी टैक्स जमा नहीं किया जाता, तो पेनल्टी बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी और इसके साथ 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा।

इसलिए निगम ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना टैक्स जमा करवाएं और 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।

घर बैठे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं टैक्स

नगर निगम ने शहरवासियों को लंबी कतारों से बचने के लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। निवासी नगर निगम की वेबसाइट mcludhiana.gov.in के माध्यम से अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

मेयर इंदरजीत कौर और नगर निगम कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने शहरवासियों से अपील की कि वे समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं और 10 प्रतिशत रिबेट का लाभ लें।

निगम अधिकारियों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त राशि का इस्तेमाल शहर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

शनिवार-रविवार भी खुले रहेंगे सुविधा केंद्र

शहरवासियों को 30 सितंबर से पहले टैक्स जमा करवाने में सुविधा देने के लिए नगर निगम ने अपने जोनल सुविधा केंद्रों को सप्ताहांत पर भी खोलने का फैसला किया है।

निगम के अनुसार सामान्य कार्यदिवसों के अलावा सुविधा केंद्र इन तारीखों पर भी निर्धारित कार्य समय के दौरान खुले रहेंगे:

1  19 सितंबर, शनिवार

2  20 सितंबर, रविवार

3  26 सितंबर, शनिवार

4   27 सितंबर, रविवार

नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाना है, ताकि वे 30 सितंबर की अंतिम तारीख से पहले 10 प्रतिशत रिबेट का लाभ उठा सकें।

निगम की अपील—अंतिम तारीख का इंतजार न करें

नगर निगम ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अपने प्रॉपर्टी टैक्स की स्थिति जांचें और समय रहते भुगतान करें। जिन लोगों को सुविधा केंद्रों पर जाकर टैक्स जमा करवाना है, वे सप्ताहांत में भी उपलब्ध सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

30 सितंबर—10 प्रतिशत रिबेट की आखिरी तारीख।
इसके बाद छूट नहीं मिलेगी।

निगम प्रशासन की अपील: टैक्स समय पर भरें, छूट का लाभ उठाएं और शहर के विकास में योगदान दें।

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