कंबाइनों से धान की कटाई पर रोक

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शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं चलेंगी कंबाइनें, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

मालेरकोटला, 21 सितंबर (सोनिया शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट विराज एस. तिड़के ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कंबाइनों से धान की कटाई के समय को लेकर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।आदेशों के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से धान की कटाई पर रोक रहेगी। ये आदेश 15 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।

रात में कटाई से धान में बढ़ सकती है नमी

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि धान की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। आमतौर पर देखा जाता है कि धान की कटाई के लिए कंबाइनें देर रात तक चलाई जाती हैं। रात के समय काटा गया गीला अथवा हरा धान मंडियों में पहुंचने पर अधिक नमी के कारण खरीद में परेशानी पैदा कर सकता है।

इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ धान की खरीद को लेकर विवाद और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

पुरानी कंबाइनों की जांच जरूरी

प्रशासन ने पुरानी हार्वेस्टर कंबाइनों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। यांत्रिक खराबी के कारण ऐसी कंबाइनों से टूटे हुए दानों की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

कंबाइन मालिकों को कटाई शुरू करने से पहले पुरानी हार्वेस्टर कंबाइनों की निर्माता कंपनी तथा कृषि विभाग/मुख्य कृषि अधिकारी से जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा सुपर एसएमएस (Super SMS) लगाए बिना किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

15 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध 15 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

किसानों और कंबाइन मालिकों से प्रशासनिक आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

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