हिमाचल में दुकानदार ने बेची एक्सपायर्ड नूडल्स, बच्ची की तबीयत बिगड़ी; आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला
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हिमाचल में दुकानदार ने बेची एक्सपायर्ड नूडल्स, बच्ची की तबीयत बिगड़ी; आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला
जीत समाचार कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के भवर्णा क्षेत्र से उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक्सपायर्ड नूडल्स बेचने वाले दुकानदार को उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, जुगल किशोर ने एक दुकान से स्पाइसी कोरियन इंस्टेंट नूडल्स खरीदे थे। घर पर नूडल्स खाने के कुछ समय बाद उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं। इसके बाद जब नूडल्स के पैकेट की जांच की गई तो पता चला कि उसकी एक्सपायरी डेट लगभग तीन महीने पहले ही समाप्त हो चुकी थी।
मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद दुकानदार को लापरवाही का जिम्मेदार माना गया। आयोग ने दुकानदार को नूडल्स की कीमत वापस करने के साथ-साथ पीड़ित उपभोक्ता को 15,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने के आदेश दिए हैं।
संदेश: किसी भी खाद्य उत्पाद को खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य जांच लें। यदि एक्सपायर्ड या खराब उत्पाद बेचा जाता है, तो उपभोक्ता अपने अधिकारों के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
