लुधियाना के पुलिस कमिश्नर (CP) स्वपन शर्मा को एक बड़ी राहत

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लुधियाना, 11 फरवरी: कमल पवार
फरवरी 2026  के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर (CP) स्वपन शर्मा को एक बड़ी राहत दी है।
मामले की मुख्य बातें:

कोर्ट का फैसला: हाईकोर्ट ने जालंधर की एक विशेष अदालत द्वारा स्वपन शर्मा के खिलाफ जारी जमानती वारंट और समन (summon) के आदेश पर रोक लगा दी है।

NDPS मामला: मामला मार्च 2024 के एक हाई-प्रोफाइल NDPS (नारकोटिक्स) केस से जुड़ा है, जब स्वपन शर्मा जालंधर के पुलिस कमिश्नर थे। जालंधर अदालत ने

उन्हें गवाह के रूप में पेश होने के लिए समन जारी किया था।

हाईकोर्ट की टिप्पणी: हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बिना उचित वजह गवाह के रूप में तलब करने के जालंधर अदालत के आदेश की आलोचना की।

हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता।

बड़ी राहत: अब सीपी स्वपन शर्मा को जालंधर की निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत मिल गई है।

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