GLADA का ज़ीरो-टॉलरेंस रुख, मंज़ूर प्लान के बाहर कंस्ट्रक्शन करने वालों को नोटिस

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 GLADA की चेतावनी: गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन पर सीलिंग और गिराने की कार्रवाई होगी

लुधियाना, 6 मार्च: दिनेश कुमार शर्मा

हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडियन और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार के निर्देशों पर काम करते हुए, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) बिना इजाज़त और बिना प्लान के डेवलपमेंट के खिलाफ सख्त ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर रही है।

GLADA ने 19 अप्रैल, 2024 को राधिका गुप्ता को कमर्शियल एक्टिविटी करने और मंज़ूर बिल्डिंग प्लान से बाहर कंस्ट्रक्शन करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। दोनों नोटिस 3 मार्च को मंज़ूर प्लान का उल्लंघन करने के लिए जारी किए गए थे, जिसमें पहले मंज़ूर स्ट्रक्चर के बजाय बेसमेंट बनाना, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना शामिल था। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार ने आम लोगों से भी अपील की कि वे सही अथॉरिटी से मंज़ूर बिल्डिंग प्लान के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन करें। मंज़ूर प्लान का कोई भी उल्लंघन करने पर, मंज़ूर बिल्डिंग प्लान कैंसिल कर दिया जाएगा और लागू नियमों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिल्डिंग को सील करना और गिराना शामिल है। ऐसे उल्लंघन और उसके किसी भी नतीजे की पूरी ज़िम्मेदारी बिल्डर/मालिक की होगी।

GLADA के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, विकास हीरा ने दोहराया कि चल रहे गिराने के काम के अलावा, अथॉरिटी पूरे ज़िले में बिना इजाज़त के डेवलपमेंट में शामिल लोगों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

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