“संपादक वरिष्ठ पत्रकार कमल पवार लुधियाना पर जानलेवा हमला और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का पुलिस को सख्त आदेश”l 

लास्ट लाइन न्यूज पेपर की कटिंग

लुधियाना (पंजाब): लुधियाना के हैबोवाल इलाके में स्थित ऋषि नगर में 31 मार्च 2026 की रात को एक हिंदी पत्रिका के संपादक कमल पवार (Kamal Pawar) और उनके परिवार पर गाड़ी खड़ी करने के मामूली विवाद में जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में हमलावरों ने न केवल तेजधार हथियारों का इस्तेमाल किया, बल्कि सरेआम गोलियां भी चलाईं।

घटना का विवरण (31 मार्च, 2026)

https://epaper.dainiksaveratimes.in/4135318/Ludhiana-Savera/Ludhiana-Savera#clip/79517720/d93fb7b7-3020-40f2-970f-fab97e8d9a9f/820.3718036182626:621.3308440038426

दैनिक सवेरा अखबार की कटिंग

दैनिक सवेरा अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, कमल पवार अपने परिवार के साथ ऋषि नगर गए थे। वहां पड़ोसी की गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने करीब एक दर्जन साथियों के साथ उन पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान एक युवक ने पिस्तौल से फायरिंग की, जिसमें कमल पवार बाल-बाल बचे और गोली उनकी बाजू को छूकर निकल गई। इस हमले में कमल के जीजा रवि कुमार और बहन ममता रानी भी गंभीर रूप से घायल हुए।

 

पुलिस की कार्रवाई और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

घटना के बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कमल पवार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट का आदेश (22 अप्रैल, 2026):

https://www.casemine.com/judgement/in/69e9a16bc5f4c61bf67ef58f/amp

मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने लुधियाना पुलिस को आदेश दिया है कि:

आरोपियों की तुरंत पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।

पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

न्याय की मांग

कमल पवार, जो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं, आज खुद न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस की इस ढिलाई के खिलाफ अब सामाजिक संगठनों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है।

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