लुधियाना में पटाखे चलाने के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

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दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही मिलेगी अनुमति; गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के लिए भी समय निर्धारित

ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर पाबंदी, प्रतिबंधित रसायनों वाले पटाखे बेचने और चलाने पर भी रोक

लुधियाना, 1 नवंबर (शर्मा)

आगामी दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन लुधियाना ने पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अलग-अलग त्योहारों पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से 1 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे।

प्रशासन की ओर से जारी आदेशों का उद्देश्य वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं।

त्योहारों के अनुसार पटाखे चलाने का समय निर्धारित

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पटाखे चलाने का समय इस प्रकार रहेगा:

त्योहार तारीख निर्धारित समय
दिवाली 8 नवंबर 2026 रात 8 से 10 बजे
गुरुपर्व 24 नवंबर 2026 सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे
क्रिसमस 25-26 दिसंबर 2026 रात 11:55 से 12:30 बजे तक
नया साल 31 दिसंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 रात 11:55 से 12:30 बजे तक

प्रतिबंधित पटाखों और ऑनलाइन बिक्री पर रोक

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे प्रतिबंधित रसायनों वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा:

1 बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री और भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon और Flipkart आदि के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

3  लड़ियों और सांप जैसे पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

4 निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

5 अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी।

6 पटाखे चलाने से पहले संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा और आग से बचाव के प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और पुलिस विभाग को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पटाखों के कारण किसी प्रकार की आगजनी या अन्य दुर्घटना रोकने के लिए भी जरूरी सुरक्षा प्रबंध करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं तथा निर्धारित समय और नियमों का पालन करें।

अब दिवाली से लेकर नए साल तक पटाखों की गूंज भी प्रशासन की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सुनाई देगी।

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