नियमों की पालना या अनदेखी ? जोन-सी बिल्डिंग ब्रांच पर उठे सवाल

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दोषी पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा” — बिल्डिंग ब्रांच उच्च अधिकारी का सख्त संदेश, एरिया इंस्पेक्टर की चुप्पी पर उठे सवाल

लुधियाना, 1 जुलाई 2026 (विक्की कुमार)

नगर निगम लुधियाना की जोन-सी बिल्डिंग ब्रांच एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। ब्लॉक-29 सहित कई इलाकों में कथित तौर पर बिना स्वीकृत नक्शों और भवन निर्माण नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी होने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार-बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद कई अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार निगम की कार्रवाई कई मामलों में केवल चालान जारी करने तक सीमित रह जाती है, जबकि निर्माण कार्य लगातार चलता रहता है। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण नहीं रोका गया तो भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है।

शिकायतों के बावजूद जारी निर्माण

‘जीत समाचार’ की टीम ने ब्लॉक-29 का दौरा किया, जहां कई निर्माण कार्य जारी मिले। स्थानीय नागरिकों ने दावा किया कि कुछ इमारतों का निर्माण नगर निगम के भवन निर्माण नियमों की अवहेलना करते हुए किया जा रहा है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों तक शिकायतें पहुंचने के बावजूद कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

लोगों की प्रमुख मांगें

1 अवैध निर्माणों पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।

2 सभी मामलों में बिना किसी भेदभाव के समान नियम लागू किए जाएं।

3 भवन निर्माण नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

सबसे बड़ा सवाल

समाचार के संबंध में संबंधित एरिया बिल्डिंग इंस्पेक्टर से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फोन का जवाब नहीं मिलने से स्थानीय लोगों के बीच उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

तपन भनोट पी.सी.एस उच्च अधिकारी का बयान

बिल्डिंग ब्रांच पी.सी.एस. उच्च अधिकारी  ने कहा कि यदि जांच में कोई भी कर्मचारी अवैध निर्माण को संरक्षण देता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “दोषी किसी भी स्तर का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

एटीपी, जोन-सी का सख्त रुख

एटीपी ने कहा कि जिन भवनों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं या जिनकी निर्धारित फीस एवं कंपाउंडिंग फीस जमा नहीं करवाई गई है, उनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि—

1 बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

2 नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सीलिंग, डिमोलिशन सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3 नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

नागरिकों से अपील

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से नक्शा स्वीकृत कराएं, निर्धारित शुल्क जमा करें तथा भवन निर्माण नियमों का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।

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